रेमो के विदेश जाने पर रोक, थाने में भरना होगा मुचलका

पांच करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अग्रिम जमानत देने के साथ-साथ हाईकोर्ट ने मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के विदेश जाने पर रोक लगा दी है। आदेश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट एसएसपी कार्यालय में जमा कराएं और सिहानी गेट थाने में पेश होकर मुचलका भरें। उक्त मामले में रेमो डिसूजा ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उक्त शर्तें लगाते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी।
गांव मोरटी निवासी सतेंद्र त्यागी ने वर्ष 2016 में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। रेमो ने एक बड़ी फिल्म बनाने की बात कहते हुए उन्हें मोटे मुनाफे का झांसा दिया। इसके बाद उन्होंने 2013 में रेमो की फिल्म 'अमर...मस्ट डाई' में 5 करोड़ रुपये लगा दिए। उक्त फिल्म में जरीन खान व राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिका में थे। रेमो ने एक साल में 5 के 10 करोड़ लौटाने का वादा किया था, लेकिन एक पैसा नहीं लौटाया। पीड़ित का आरोप है कि 13 दिसंबर 2016 की रात रेमो ने उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भी दिलाई। मामले की सुनवाई गाजियाबाद जिला अदालत में एसीजेएम अष्टम के यहां चल रही है। कोर्ट ने गत 23 सितंबर को रेमो डिसूजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए रेमो ने प्रयागराज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी।
पुलिस ने रेमो को जारी किया नोटिस
मामले की विवेचना कर रहे एसआई अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार रेमो डिसूजा को मुचलका भरने के लिए थाने में हाजिर होना है। अभी तक रेमो हाजिर नहीं हुए हैं। लिहाजा उन्हें नोटिस जारी किया गया है। विवेचक का कहना है कि नियमानुसार तीन नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बावजूद अगर रेमो पेश नहीं हुए तो हाईकोर्ट को रिपोर्ट भेजी जाएगी।